नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल: रत्नावली कौशल.........
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मुंगेली - भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” देश में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं की गरिमा और सम्मान को संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए उनकी भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ता है।
रत्नावली कौशल ने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन और निर्णय-निर्माण में समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कानून घर, समाज, प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाते हुए उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त वातावरण प्रदान करने पर जोर देता है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और आवास सुविधाओं को एकीकृत रूप से लागू किया जा रहा है। इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
रत्नावली कौशल ने यह भी कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। इसके माध्यम से आरक्षण, अनुदान, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, कौशल आधारित रोजगार और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सामाजिक समावेशन और समानता को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके तहत महिलाओं को जागरूकता, कानूनी जानकारी, शिक्षा विस्तार, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर, वेबिनार, सामुदायिक समूहों और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
रत्नावली कौशल ने केंद्र और राज्य सरकार, विधायिका, प्रशासन तथा समाजसेवी संगठनों से अपील की कि अधिनियम को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने अंत में कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी शक्ति के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निरंतर जनजागरूकता अभियान और नीति समर्थन जारी रखा जाएगा, ताकि हर घर, हर गांव और हर शहर में महिलाएं आत्मसम्मान, स्वावलंबन और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकें।
