भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे की मांग पर मस्तूरी थाना आया हरकत में सोमवार को 1 बजे किसानों को बुलाया अपना बयान दर्ज कराने.... देखिए खास खबर - CG RIGHT TIMES

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Saturday, August 20, 2022

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे की मांग पर मस्तूरी थाना आया हरकत में सोमवार को 1 बजे किसानों को बुलाया अपना बयान दर्ज कराने.... देखिए खास खबर

 सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट 



मस्तुरीः मस्तूरी विकासखंड के  ग्राम पाराघाट ,भनेशर ,बेलटुकरी के किसानों की जमीन वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा किसानों की जमीन खरीदकर पर्यावरण एवम वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के प्रावधान अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 5/3/2010 समय प्रातः 11 बजे से प्रस्तावित उद्योग स्थल पाराघाट लीलागर नदी कोटमी सोनार रोड ब्रिज के पास तहसील मस्तूरी ,जिला बिलासपुर में कराई गयी थी, जिसमे लगभग 139 किसानों की उपस्थिति रही ,वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम पाराघाट में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवम पावर प्लांट डालने का प्रस्ताव लोक सुनवाई के माध्यम कराया गया । जिसका  सूचना प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक जागरण नई दिल्ली के अंक में दिनांक 30/1/2010 एवम स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि बिलासपुर के अंक में 29/1/2010 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया , लोक सुनवाई में मात्र 2 आपत्ति प्राप्त हुआ एवम शेष सभी कृषकों ने उद्योग लगाने के नाम पर सहमति दी ।

लोक सुनवाई पश्चात आज दिनांक तक उपरोक्त कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नही किया गया औने पौने कौड़ियों के दाम पर भोले भाले किसानों की जमीन खरीदी उपरोक्त कम्पनी के प्रबंधक सुशील कुमार जालान द्वारा कराई गई एवम स्टील और पावर प्लांट डालने का प्रस्ताव कराकर राज्य ओद्योगिक नीति अंतर्गत मिलने वाले लाभ मुवावजा ,स्थापन ,पुनर्वास एवम प्रत्येक परिवार के सदस्य को नौकरी लगाने का आश्वासन दिया गया ।

उपरोक्त कंपनी प्रबंधक ने राज्य शासन एवम किसान दोनों को धोखे में रखकर किसानों द्वारा खरीदे गए जमीन को ऊँचे दाम पर गोपनीय तरीके से राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी को रातो रात जमीन मार्च के अंतिम सप्ताह में बेचकर रजिस्ट्री भी करा ली गयी ,किसानों से खरीदी गयी  जमीन को बेचने से पूर्व इश्तहार ,ग्राम में मुनियादी या प्रभावित कृषकों से कोई राय मशविरा नही किया गया ,जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है जिसका उलंघन क्रेता और विक्रेता दोनों ही कंपनियों के द्वारा किया गया ,जो दंडनीय अपराध है जिसकी जानकारी होने पर किसानों ने तथा भारतीय किसान संघ जिला बिलासपुर द्वारा नामांतरण पर रोक लगाने हेतु मस्तूरी तहसील कार्यालय कार्यपालन दंडाधिकारी राजस्व एवम तहसीलदार के पास शिकायत दिनांक 5/4/2022 एवम 19/4/2022 को आपत्ति किया गया तथा जिला बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से आपको भी भारतीय किसान संघ एवम किसानों द्वारा पत्र दिनांक 20/5/2012 को भेजकर निवेदन किया गया जिसके बाद नामांतरण पर रोक लग गया है । 

इसी क्रम में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री के नाम दिनांक 4 /8/2022को पूर्व में दिए ज्ञापन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने का उल्लेख करते स्मरण पत्र लिखा था जिसमे आई.जी.एस. पी.को ज्ञापन देकर वसुंधरा कंपनी के मालिक सुशील कुमार जालान के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी , जिसको मस्तूरी थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए किसानों को अपना बयान दर्ज करने के लिए दिनांक 22/8/22 के लिए बुलाया है , इस विषय मे किसान उपरोक्त कंपनी के मालिक के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही कर जमीन वापसी की मांग करेंगे ।


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