सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट
मुंगेली / जिले के प्रभारी कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चिटधन परिसंचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम के तहत चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर बिलासपुर एवं पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर के पत्र के अनुसार तखतपुर के अपराध क्र. 44/17 धारा-420 भादवि एवं निक्षेपकों के हितों में संरक्षण अधिनियम 6, 7 एवं थाना तारबाहर बिलासपुर में दर्ज अप. क्र. 183/17 धारा 409, 420, 120 बी 34 भा. द. वि. चिटधन परिसंचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 3, 4, 5, 6 एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आरोपियों कम्पनियों के आरोपियों में से आरोपी राजकुमार पिता पुनाराम साकिन नगपुरा तहसील पथरिया, जिला-मुंगेली द्वारा धारित भूमि ग्राम नगपुरा खपरी तहसील पथरिया, में 2 एकड़ एवं खैरा, सरगांव पथरिया में 6.46 एकड़ भूमि को कुर्क करने के निवेदन पर न्यायालय कलेक्टर मुंगेली द्वारा ग्राम-नगपुरा/खैरा, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली(छ.ग.) पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन (थाना तखतपुर/तारबाहर, जिला बिलासपुर) विरूद्ध राजकुमार एवं अन्य में प्रकरण दर्ज विचारण किया गया। उन्होंने बताया विचारण उपरांत आरोपी राजकुमार पिता पुनाराम साकिन नगपुरा तहसील पथरिया, जिला-मुंगेली(छ.ग.) द्वारा धारित कृषि भूमि स्थित ग्राम नगपुरा पहनं 35, तहसील पथरिया, कुल ख.नं. 03, कुल रकबा 0.724 हे. एवं ग्राम खैरा पहनं 37, तहसील पथरिया, कुल ख.नं. 05, कुल रकबा 2.6170 हे. को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) के तहत कुर्क किए जाने हेतु अंतःकालीन आदेश पारित किया गया है। पारित अंतःकालीन आदेश को अत्यांतिक किए जाने हेतु विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायालय मुंगेली को प्रेषित किया गया है।