कोविड-19 के कारण मृत्यु तथा तत्संबंध में प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा ...... देखिए खास खबर - CG RIGHT TIMES

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Wednesday, October 13, 2021

कोविड-19 के कारण मृत्यु तथा तत्संबंध में प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा ...... देखिए खास खबर


कोविड-19 के कारण मृत्यु तथा तत्संबंध में प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा 



अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 50 हजार रूपये की राशि दी जाएगी 


आवेदन पत्रों के निराकरण एवं नियमानुसार स्वीकृति आदेश पारित करने हेतु जिला स्तरीय समिति गठित  


समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न    

मुंगेली ब्यूरो चीफ फलित जांगड़े की रिपोर्ट

मुंगेली // कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों अथवा आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण एवं नियमानुसार स्वीकृति आदेश पारित करने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय गठित समिति में अपर कलेक्टर राजेश नशीने को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और विषय-विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति की प्रथम बैठक समिति के अध्यक्ष नशीने की अध्यक्षता में विगत दिनों जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कहा गया कि कोविड-19 के कारण मृत्यु तथा तत्संबंध में प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि में मृत व्यक्तियों के परिजनों अथवा आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों अथवा आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 50 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि ने किया जाएगा। इसका प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा जिला कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिये गये है।    

बैठक में कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से हुई मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु का कारण निर्णायक नहीं होगा तथा इस संबंध में ऐसे अन्य जांच एवं उपचार संबंधी दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में भी उसके परिजन को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी। मृतक के परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता से इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण ‘‘कोविड-19 के कारण मृत्यु’’ के रूप में नहीं किया गया है। मृत्यु के प्रमाणीकरण संबंधी शिकायत होने पर पीड़ित व्यक्ति जिला स्तर पर गठित समिति से संपर्क कर सकता है।  


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