अस्थायी फटाखा लायसेंस का नवीनीकृत हेतु सभी अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत .... देखिए खास खबर - CG RIGHT TIMES

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Friday, October 22, 2021

अस्थायी फटाखा लायसेंस का नवीनीकृत हेतु सभी अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत .... देखिए खास खबर


अस्थायी फटाखा लायसेंस का नवीनीकृत हेतु सभी अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत 



फटाखो के भंडारण और विक्रय के संबंध में जारी नियमों का पालन सुनिश्चित हो- कलेक्टर वसंत

मुंगेली ब्यूरो चीफ फलित जांगड़े की रिपोर्ट

मुंगेली / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने जिले में पूर्व में जारी किये गये अस्थायी फटाखा लायसेंस वर्ष 2021 हेतु 25 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक नवीनीकृत किये जाने हेतु अनुभाग मुंगेली के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली, अनुभाग लोरमी के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी लोरमी और अनुभाग पथरिया के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया को अधिकृत किया है। इस संबंध में उन्होने सभी अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी को जारी आदेश में कहा है कि अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नियमानुसार 25 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक के लिए नवीनीकरण किया जाए। नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क का चालान लिया जाए। नगरीय निकाय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखा विक्रय हेतु सुरक्षित स्थल को चिन्हांकित कर विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप पटाखा विक्रय हेतु सुरक्षित स्थल को चिन्हांकित कर लायसेंस धारियों को आबंटित किया जाए। आबंटन की कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी की निगरानी में किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटखा का विक्रय न किया जाए। यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण स्तर पर सुरक्षित फटाखा विक्रय हेतु स्थल का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिसकी सूचना सबंधित थाना एवं तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दी जाएगी। निर्धारित अवधि के दौरान पटाखा के भण्डारण एवं विक्रय के दौरान समस्त आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये ताकि जन एवं सम्पत्ति की हानि न होने पाये। इस संबंध में विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के विहित प्रावधानों के अनुसार शर्तो और नियमों का पालन किया जाए। उन्होने दीपावली पर्व के अवसर पर अनुमोदित आरेखण मे दर्शाई गई दुकान की सीमा रेखा के अन्दर ही आतिशबाजी, सीमा से अधिक मात्रा में फटाकों का भण्डारण न करने, दुकान के अंदर ग्राहकों का जमाव न करने, दुकान के बाहर रेत से भरी, पानी से भरी बाल्टियाँ की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था, दुकान के अन्दर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस, पेपर कप्स या ऐसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिश्रण का भण्डारण न करने, अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को न रखने न ही उसकी बिक्री करने के निर्देश दिये। इसी तरह दुकान के अन्दर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में न रखने, दुकान में लगे शटर को खोलने के पश्चात उसमें स्टॉपर लगाने, दुकान के बाहर किसी प्रकार का पंडाल या अस्थाई शेड आदि न लगाने, दुकान के अन्दर बल्ब, ट्यूबलाईट - आदि को दीवार पर ठीक प्रकार से फिक्स (जैसे की कंसिल्ड वायरिंग, कंड्यूट पाईप में वायरिंग) करने, बल्ब आदि को दुकान के अन्दर लटकाकर नहीं रखने, दुकान के भीतर खुले बिजली के तार आदि न लगाने और एम.सी.बी लगाने की बात कहीं है। जारी आदेश में उन्होने कहा है कि फटाखों को रखने और उठाने के समय आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने, ध्वनिमान अनुज्ञप्ति की शर्तो का पालन करने, दुकान के अंदर एवं बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री आदि का भण्डारण न करने, आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि आदि दुर्घटना के होने पर जनता को बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने और कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये गाईड लाईन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है। 


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