सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट
मुंगेली- महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की सदस्या को अपमानित करने वाले आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव (उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम लमनी, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी) को माननीय सत्र न्यायालय मुंगेली ने दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला- यह मामला चौकी खुड़िया थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 101/23 से संबंधित है। आरोपी ने पीड़िता को अनुसूचित जनजाति की सदस्या जानते हुए अपमानित करने की नीयत से छेड़छाड़ की थी। आरोपी ने गलत नियत से महिला का हाथ और बांह पकड़ा तथा स्पर्श किया।
पुलिस की कार्रवाई- पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री नवनीत पाटिल के निर्देशन में विवेचना की गई। मजबूत साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के आधार पर चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
न्यायालय का फैसला- माननीय सत्र न्यायाधीश मुंगेली, पीठासीन श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने आरोपी बनशु यादव को —
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 अर्थदंड
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ब), 3(2)(क) के तहत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000-2000 अर्थदंड
सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपी पूर्व से ही मुंगेली जेल में निरूद्ध है।
