खरीफ विपणन वर्ष 2021-22
हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन, पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर तक
मुंगेली ब्यूरो चीफ फलित जांगड़े की रिपोर्ट
मुंगेली //राज्य शासन के निर्देशानुसार विगत वर्षों की भांति धान एवं मक्का उपार्जन हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जाना है। एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का उपार्जन, कोदो-कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य कृषकों का आसान एवं सुगम पंजीयन, विभिन्न योजनाओं हेतु एक ही बार कृषक पंजीयन, योजनाओं के क्रियान्वयन-प्रबंधन-पर्यवेक्षण में आसानी, सटीक एवं त्वरित डाटा की प्राप्ति तथा वास्तविक हितग्राही को लाभान्विंत करना एवं हितग्राहियों के दोहराव को रोकना इत्यादि है। चूंकि एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। अतः धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्कता नहीं होगी। किन्तु ऐसे धान उत्पादन कृषक जो खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराए थे, उन कृषकों को नवीन पंजीयन कराना होगा।
एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन
की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक किये जाने के निर्देश है। अतः किसान पंजीयन संबंधी कार्य
निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर किया जाना है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत धान एवं मक्का कृषकों से ही समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन की कार्यवाही की जावेगी।