लोरमी मे विभिन्न स्थानों से सबमर्सिबल पम्प चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार......
*आरोपियों से 05 नग सबमर्सिबल पम्प व 01 नग पेंचिस (पाना) कीमती 80,000 रूपये किया गया जप्त*
CG. RIGHT Times news...........
*आरोपियों के विरूद्ध थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 443/25 धारा 305 बीएनएस एवं 448/25 धारा 303(2) बीएनएस था पंजीबद्ध*
मुंगेली - प्रार्थी दिलहरण साहू पिता संतु साहू उम्र 40 वर्ष निवासी हरदीबांध थाना लोरमी जिला मुुंगेली द्वारा 23. जुलाई 2025 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वार्ड नंबर 09 राम्हेपुर में निर्माण कार्य हेतु भारतरत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी के प्रतिमा के पीछे बोर खनन किया गया है। जिसमे एक एचपी का सबमर्सिबल पम्प लगा हुआ है, जिसे 23 जुलाई .2025 को प्रार्थी द्वारा चालू करने गया तो देखा कि सबमर्सिबल पम्प का पाईप निकला हुआ कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। सबमर्सिबल पम्प एवं स्टार्टर पेनल कुल कीमती 20000 रूपये नही था। कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 443/25 धारा 305 बीएनएस पंजीबद्ध कर माल मुल्जिम का पता तलाश लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थी मोहन लाल साहू पिता श्यामलाल साहू निवासी झझपुरी कला के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 448/2025 धारा 303(2) भादवि. पंजीबद्ध कर माल मुल्जिम पता तलाश में लिया गया।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये माल मुल्जिम की पता तलाश एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक लोरमी श्री नवनीत पाटिल से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि बांधा निवासी शेरा बघेल चोरी का सबमर्सिबल पम्प अपने घर मे रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के शेरा बघेल को हिरासत मे लेकर तथ्यात्मक पूछताछ किया गया जो अपने घर मे रखे सबमर्सिबल पम्प को अपने अन्य साथी विष्णु डाहिरे निवासी औराबांधा, राहुल बारमते निवासी बांधा, शिवशंकर अंचल निवासी झझपुरी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया तथा उसमें से एक सबमर्सिबल पम्प जो भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा के पीछे से चुराये सबमर्सिबल पंप को कोसकट्टी निवासी संजय बंजारे के पास बेचना बताये जाने पर प्रकरण में संलिप्त आरोपियों विष्णु डाहिरे, राहुल बारमते व शिवशंकर अंचल को हिरासत में लेकर थाना लाकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर रामम्हेपुर के अतिरिक्त ग्राम झझपुरी एवं अन्य स्थानों पर भी सभी आरोपियों द्वारा मिलकर चोरी करना स्वीकार किये सभी आरोपियों द्वारा मिलकर चोरी करना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के कब्जे से 05 नग पुरानी इस्तेमाली बोर मशीन व 01 नग पेंचिस को जप्त कर प्रकरण में धारा 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर आरोपीगण 1. शेरा बघेल पिता बाबूलाल बघेल उम्र 25 वर्ष निवासी बांधा चौकी जूनापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, 2. विष्णु डाहिरे उर्फ गोलू पिता प्राण दास डाहिरे उम्र 28 वर्ष निवासी औराबांधा थाना लोरमी, हा.मु. मूर्तिपारा तेंदुआ चौकी जूनापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, 3. राहुल बारमते उर्फ कोको पिता रामसिंह बारमते उम्र 20 वर्ष निवासी बांधा चौकी जूनापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर एवं 4. शिवशंकर अंचल उर्फ रिंकू पिता पुरूशोत्तम अंचल उम्र झझपुरी कलॉ थाना लोरमी जिला मुंगेली के द्वारा पृथक से अपराध कारित करना पाये जाने पर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त चोरों से एक नग सबमर्सिबल मशीन खरीदने वाले संजय बंजारे जिसका कोई अपराधिक रिकार्ड नही है जिसने भूलवश आरोपी विष्णु से एक सबमर्सिबल पंप मशीन पानी निकालने वाला खरीदा था, उसके लिए अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार शासन मंे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कर उन्मुक्त किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सुशील कुमार बंछोर प्रभारी सायबर सेल मुंगेली, उप निरीक्षक सत्येंद्रपुरी गोस्वामी प्रभारी थाना लोरमी, प्रआर. नरेश यादव, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, नोखेलाल कुर्रे, आरक्षक भेषज पाण्डेकर, परमेश्वर जांगड़े, राहुल यादव, हेमसिंह, राकेश बंजारा, रवि डाहिरे, गिरीराज परिहार, रवि मिंज एवं थाना लोरमी से सउनि दिलीप प्रभाकर, प्रआर. जयप्रकाश दुबे एवं आरक्षक देवीचंद नवरंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।