जिले में उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू
बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित
सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट
मुंगेली // उद्यान विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रबी वर्ष 2021-22 में उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस हेतु बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है। इस वर्ष जिले के किसानो के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस लिमिटेड कंपनी बीमा कंपनी से अनुबंध किया गया है। बीमा की इकाई स्वचालित मौसम स्टेशन से प्राप्त टर्म शिट और पुनर्गठित मौसम के आकडो के आधार पर निर्धारित की गई है। जिसे बीमा इकाई में अधिसूचित किया जाएगा। रबी के मुख्य अधिसूचित फसल टमाटर के बीमा के लिये बीमित राशि का 5 प्रतिशत 5000 रूपये प्रति हेक्टेयर, फूलगोभी के लिए 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर, बैगन के लिये 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर, पत्तागोभी के लिये 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर, प्याज के लिये 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर,एवं आलू के लिये 5000 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऐसे सभी कृषक जिनका पुनर्गठित मौसम रबी वर्ष 2020-21 हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋणी कृषक अंतिम तिथि से पहले अपने सहकारी/ ग्रामीण/ वाणिज्यक बैंक की शाखाओ से नामांकित हों एवं गैर ऋणी कृषक बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खसरा दस्तावेज कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऋणी किसानों का अनिवार्य फसल बीमा किया जाएगा। इसी तरह अधिसूचित ईकाइ में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, वे क्षेत्र बुआई पृष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग के सहायक संचालक रामबीर सिंह तोमर मोबाईल नंबर 9826181585 पर संपर्क किया जा सकता है।